Uttarnari header

uttarnari

उत्तराखण्ड ब्रेकिंग : 21 सितंबर तक बड़ा कोरोना कर्फ्यू

उत्तर नारी डेस्क


उत्तराखण्ड से इस वक़्त की बड़ी खबर सामने आई है कि प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते और आगे बढ़ा दिया है। जिसके अनुसार, प्रदेश में अब कर्फ्यू 21 सितंबर तक लागू रहेगा। आदेश के मुताबिक कोविड कर्फ्यू पहले की शर्तों के अनुसार ही जारी रहेगा। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण के मामलों में नियंत्रण बना है, लेकिन ऐहतियात के तौर पर सरकार ने कोविड कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया है। हालांकि सरकार अभी भी कुछ बंदिशें हटाने के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा उत्तराखण्ड में अभी भी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 

बता दें उत्तराखण्ड सरकार ने बाहरी राज्यों के लोगों को प्रदेश के भीतर आवाजाही में छूट दे दी है। हालांकि कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी है।साथ ही वैक्सीन की दोनों डोज का 15 दिन पुराना प्रमाण पत्र की बरकरार की गई है। जिन लोगों के पास यह प्रमाण पत्र नहीं होगा उन्हें 72 घंटे पूर्व की आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

- प्रदेश सरकार ने वेडिंग प्वॉइंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए 50% लोगों को शादी समारोह में शामिल होने की छूट दी है। गौरतलब है कि इस दौरान मेहमानों से लेकर वेडिंग प्वॉइंट के कर्मचारियों तक के लिए वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र देने के बाद कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि शादी-समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। 

- समस्त सब्जियों की दुकानें दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी (प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक)। 

- समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 08.00 बजे से सायं 09.00 बजे तक खुले रहेंगे एवं बाजारों की साप्ताहिक बन्दी पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार (श्रम विभाग के आदेशानुसार) होगी। इस दौरान समस्त सिनेमा हॉल एंव स्वीमिंग पूल, जिम, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन पार्कं, थियेटर व ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

- होटल, रेस्तरां एंव भोजनालयों और ढ़ाबों के केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ डायनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।


Comments