उत्तर नारी डेस्क
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखण्ड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 5 अक्टूबर तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू 22 सितंबर की सुबह 6 बजे से 5 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। सोमवार को इसे लेकर मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने नई एसओपी जारी की है, जो 5 अक्टूबर तक लागू रहेगी। बता दें कि अब सरकार ने जनता को पहले के मुकाबले नियमों में थोड़ी रियायत दी है। हालांकि नई एसओपी में कोई बढ़ा बदलाव नहीं किया गया है, केवल स्कूल खोलने और चारधाम यात्रा को लेकर कुछ शर्ते उसमें शामिल है।
बता दें कि उत्तराखण्ड के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना कर्फ्यू की अवधि में विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या से लिमिट को हटा दिया गया है। वेडिंग हॉल की क्षमता के आधे लोग शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे। इसके लिए उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। वहीं, बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।इसके साथ ही शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड आने वाले सभी यात्रियों को स्मार्ट सिटी के http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। वहीं उन्हें कोरोना वैक्सीन और कोरोना नेगटिव रिपोर्ट में से एक चीज दिखानी होगी।
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