उत्तर नारी डेस्क
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बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी दुकानों को ही लाइसेंस दिया जाएगा, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी आसानी से पहुंच सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि पटाखों की दुकानें भीड़भाड़ भरे बाजारों या गली-कूजों पर न हों, विद्युत तारों के पास न हो और वहां किसी अन्य सामान का कारोबार न किया जाए। यदि कोई दुकानदार जिला प्रशासन की ओर से जारी लाइसेंस की शर्तों का पालन करता न दिखाई देता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही दुकान का सारा सामान भी जब्त कर लिया जाएगा।
जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी पलटन बाजार कोतवाली से घंटाघर तक, धामावाला बाजार-कोतवाली से आढ़तबाजार चौक तक, मोतीबाजार में पलटन बाजार से पुरानी सब्जीमंडी तक, हनुमान चौक -झंडा मोहल्ला,रामलीला बाजार-बैंड बाजार तक, आनंद चौक से लक्ष्मण चौक तक,डिस्पेंसरी रोड का सम्पूर्ण क्षेत्र, घणंटाघर चकराता रोड पर हनुमान मन्दिर तक, सर्वे चौक से डीएवी पीजी कॉलेज जाने वाली सड़क, करनपुर मुख्य बाजार के अलावा ऐसे स्थान पर जहां जगह बहुत कम हैं वहां पटाखे की दुकानें नहीं लगाने दी जाएगी। वहीं, उन्होंने बताया कि धनतेरस की रात दुकानें 12 बजे तक खुली रहेंगी।
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