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देहरादून : जानें पटाखों के लिए नियम, उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही

उत्तर नारी डेस्क 

दीपावली के लिए अब कुछ ही दिन बाकी है, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मौड पर हैं। वहीं, बीते दिन जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और व्यापारियों की अहम बैठक हुई। जिसमें जिलाधिकारी ने पुलिस अधिकारियों और व्यापारियों को अहम दिशा-निर्देश दिए। वहीं, उन्होंने बैैठक में बताया कि पटाखों की दुकान खोलने के लिए 30 अक्टूबर तक लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही जिलाधिकारी ने दुकानों में पटाखे बेचने के लिए गाइडलाइन जारी की है। जिसके मुताबिक, देहरादून में दीपावली पर आतिशबाजी के लिए पटाखों की दुकानें 1 से 5 नवंबर तक ही खुली रहेगी। वहीं, कारोबारियों की सहूलियत के लिए प्रशासन सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए लाइसेंस जारी करेगा। लाइसेंस के लिए अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र होना जरूरी है।

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बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी दुकानों को ही लाइसेंस दिया जाएगा, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी आसानी से पहुंच सके।  साथ ही यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि पटाखों की दुकानें भीड़भाड़ भरे बाजारों या गली-कूजों पर न हों, विद्युत तारों के पास न हो और वहां किसी अन्य सामान का कारोबार न किया जाए। यदि कोई दुकानदार जिला प्रशासन की ओर से जारी लाइसेंस की शर्तों का पालन करता न दिखाई देता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही दुकान का सारा सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। 

जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी पलटन बाजार कोतवाली से घंटाघर तक, धामावाला बाजार-कोतवाली से आढ़तबाजार चौक तक, मोतीबाजार में पलटन बाजार से पुरानी सब्जीमंडी तक, हनुमान चौक -झंडा मोहल्ला,रामलीला बाजार-बैंड बाजार तक, आनंद चौक से लक्ष्मण चौक तक,डिस्पेंसरी रोड का सम्पूर्ण क्षेत्र, घणंटाघर चकराता रोड पर हनुमान मन्दिर तक, सर्वे चौक से डीएवी पीजी कॉलेज जाने वाली सड़क, करनपुर मुख्य बाजार के अलावा ऐसे स्थान पर जहां जगह बहुत कम हैं वहां पटाखे की दुकानें नहीं लगाने दी जाएगी। वहीं, उन्होंने बताया कि धनतेरस की रात दुकानें 12 बजे तक खुली रहेंगी।

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