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अब आप 15 अक्टूबर के बाद ही बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे, पढ़ें

उत्तर नारी डेस्क

उत्तराखण्ड में कोरोना का कहर कम होते ही सरकर द्वारा चारधाम यात्रा खोल दी गयी है। परन्तु यात्रा खोलने के साथ ही यात्रियों के ई पास की बुकिंग होने पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। अगर आप के पास चारधाम देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर ई-पास बना है तो ही यात्रा करें अन्यथा आपको रास्ते में बिना ई-पास के दिक्कतें उठानी पड़ सकती है। आपको बता दें रुद्रप्रयाग के कलेक्ट्रेट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 15 अक्तूबर तक ई-पास से केदारनाथ आने वाले यात्री फुल हैं साथ ही ज़िलाधिकारी मनुज गोयल ने साफ तौर पर कहा कि भ्रामक सूचनाओं के जाल में न फंसें और अगर आपके पास फिलहाल ई पास नहीं है, तो यात्रा के लिए न आएं। जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ लोग तीर्थयात्रियों को भ्रमित कर रहे हैं और उन्हें झूठी सूचनाएं दे रहे हैं। यात्री किसी भी दशा में ऐसे लोगों से दूर रहें। चारधाम देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर ई-पास के बाद ही यात्रा करें। 

बताते चलें गोयल ने यह स्पष्ट किया कि केदारनाथ धाम के अलावा अन्य पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए ई पास की बाध्यता नहीं है, लेकिन धाम में दर्शन के लिए देवस्थानम बोर्ड द्वारा जारी ई पास का होना अनिवार्य है। उन्होंने दोहराया चूंकि एक दिन में केदारनाथ में 800 श्रद्धालुओं को ही प्रवेश दिया जा सकता है इसलिए ई पास के बगैर यात्रा का जोखिम न उठाएं। 

चार धाम यात्रा पर जाने से पहले जान लें यह नियम :-

1- उत्तराखण्ड चार देवस्थानम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट (https://devasthanam.uk.gov.in & https://badrinath-kedarnath.gov.in)* के माध्यम से चारधाम यात्रा के दर्शन के लिए अनिवार्य यात्रा ई-पास अपने साथ लाये 


2- सभी तीर्थयात्री COVID वेक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरान्त प्रमाण पत्र अपने साथ लाये। यदि यात्री द्वारा COVID वेक्सीन की 01 अथवा कोई डोज नहीं लगवायी गयी हो, ऐसे यात्रियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/ TrueNat /CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लाये। 

3- केरल, महाराष्ट्र एवं आन्ध्रप्रदेश से आने वाले यात्रियों द्वारा COVID वेक्सीन की दोनों डोज लगने के उपरान्त भी अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही दर्शन के लिए ई-पास निर्गत किया जायेगा। 

4- यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र बनाते समय अपलोड किए गए दस्तावेजों को यात्रा के दौरान अपने पास सुरक्षित रखें।

5- कोविड-19 व्यवहारों का पालन न करने और एस0ओ0पी0 का पालन न करने की स्थिति में उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005, महामारी अधिनियम- 1897 एवं भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 

6- यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु आपातकालीन नम्बर-112 पर कॉल करें।

तो वहीं दिशा-निर्देशों के मुताबिक, किसी भी यात्री वाहन को ग्रीन कार्ड या ट्रिप कार्ड के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

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