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मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो योजना का संशोधित शासनादेश हुआ जारी, छोटे उद्यम के लिए मिल सकेगा इतना ऋण

उत्तर नारी डेस्क

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखण्ड शासन ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो योजना का संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत ₹50000 तक ऋण और ₹20000 तक अधिकतम अनुदान दिया जाएगा। जिसके लिए सरकार द्वारा 5 श्रेणियाँ क्रमश: A, B, B+, C और D निर्धारित की गई हैं।मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो योजना का मकसद प्रदेश में छोटे उद्यमी एवं व्यापारियों को आत्मनिर्भर और उन्हें मजबूत करना है। इस योजना में ऋण सीमा बढ़ाने से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी छोटे व्यवसाय से जुड़े लोग लाभान्वित होंगे।

बता दें इस योजना का मकसद घर लौटे प्रवासी अपने गांव अथवा सीमावर्ती स्थान पर ही अपना उद्यम व व्यवसाय शुरू कर सकें हैं। इसके तहत नए उद्यम शुरू करने के इच्छुक युवाओं को न्यूनतम औपचारिकता के साथ 50 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में उद्योग, सेवा, सब्जी व फल, फास्ट फूड, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई-बुनाई, बेकरी, बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन व संबंधित कारोबार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 20 हजार व्यक्तियों को लाभान्वित करने का है।

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