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उत्तराखण्ड ब्रेकिंग : चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटी, तीर्थ यात्रियों का स्वागत

उत्तर नारी डेस्क

चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों की सीमित संख्या होने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जहां उत्तराखण्ड सरकार को बड़ी राहत देते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने तीर्थयात्रियों की संख्या असीमित कर दी है। जिसके तहत अब तीार्थयात्री बेरोकटोक चार धाम यात्रा पर जा सकेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि शासन को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। 

बता दें मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थाई अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि चारधाम यात्रा करने के लिए कोविड को देखते हुए कोर्ट ने पूर्व में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी थी, लेकिन वर्तमान समय मे प्रदेश में कोविड के केस ना के बराबर आ रहे हैं, इसलिए चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के आदेश में संशोधन किया जाए। साथ ही महाधिवक्ता ने कोर्ट में कहा था कि चारधाम यात्रा समाप्त होने में 40 दिन से कम का समय बचा है। इसलिए जितने भी श्रद्धालु वहां आ रहे हैं, उन्हें दर्शन करने की अनुमति दी जाए। जिस पर कोर्ट ने उक्‍त फैसला सुनाया है और चार धाम में सीमित श्रद्धालुओं की संख्या पर रोक हटा दी है।

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