उत्तर नारी डेस्क
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उक्त घटना अति संवेदनशील होने के कारण त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना से संबंधित नाबालिक बालिका को विश्वास में लेकर पूछताछ की गई तो जानकारी हुई थी पीड़िता को लगभग 1 वर्ष पहले गांव के ही विक्की पाल पुत्र राजेंद्र सिंह उम्र 19 साल निवासी परमानंद पुर थाना आईटीआई ने बहला-फुसलाकर अपने झांसे में लेकर दोस्ती कर उसके अश्लील वीडियो व फोटो ले लिए थे। तथा उसके बाद उक्त फोटो व वीडियो वायरल करने के दबाव में नाबालिग बालिका से शारीरिक संबंध बनाए तथा बार-बार जबरदस्ती करने का दबाव बनाता रहा उक्त घटना के बारे में परिजनों को बताने पर वीडियो वह फुटेज को वायरल करने की धमकी देता रहा इसी प्रकार कई बार दबाव बनाकर उक्त विकी पाल द्वारा पीड़िता से कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए जब पीड़िता ने विक्की से बात करने व संबंध बनाने से मना किया तो उक्त विक्की पाल द्वारा नाबालिक पीड़िता के फोटो व वीडियो फेसबुक पर डाल दिया इस संबंध में बीती 13 नवंबर को पीड़िता/ वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त विक्की पाल उपरोक्त के विरुद्ध थाना आईटीआई में FIR No- 340/21 धारा 376 /384/ IPC व 5 /6 पोक्सो अधिनियम बनाम बिक्की पाल पंजीकृत किया गया पूछताछ के बाद घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना स्तर पर उच्चअधिकारी गणों के आदेश अनुसार पुलिस टीम का गठन कर उक्त विकी पाल को बीती 14 नवंबर को परमानंदपुर से गिरफ्तार कर उसकी जामा तलाशी में दो मोबाइल फोन बरामद हुए जिन्हें चेक करने पर उक्त मोबाइलों में नाबालिग पीड़िता के अश्लील फोटो व वीडियो मिले तथा उक्त विक्की पाल द्वारा अपने मोबाइल फोन में पीड़िता की फर्जी फेसबुक आईडी तथा बाद में पीड़िता के नाम से तैयार कर अपने मोबाईल बीवो वाई-83 से उस आईडी पर चलाया जा रहा था तथा अपने दूसरे मोबाईल फोन रॉयलमी 7 फोन में अश्लील वीडियो आदि तैयार कर उसे बीबो वाई-83 से फेसबुक पर अपलोड किया गया है। पूछताछ पर अभियुक्त बिक्की पाल द्वारा बताया कि मेरी पीड़िता से दोस्ती थी मैंने इसके फोटो व बीडियो ले लिए थे और जब इसने मुझसे मिलने को मना किया तो मैंने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उसमें पीड़िता के फोटो व वीडियो अपलोड कर दिए तथा उसकी दोनों बहनों के मोबाइल नम्बर से सम्पर्क करने हेतु उक्त फेसबुक आईडी पर दोनों बहनों के नम्बर लिखकर पोस्ट डाल दी थी। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यालय में पेश किया जा रहा है।
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