उत्तर नारी डेस्क
30 साल पुराने विधायक भाटी हत्याकांड मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद डीपी यादव को रिहा कर दिया है। साथ ही सीबीआई अदालत का आदेश निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए डीपी यादव के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होने के कारण उन्हें यह राहत दी है।
बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद समेत तीन अन्य को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या मामले में देहरादून की सीबीआई कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद महेंद्र भाटी के भतीजे संजय भाटी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस आदेश के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। फ़िलहाल डीपी यादव अभी अतंरिम जमानत पर भी हैं। तो वहीं कोर्ट ने इस हत्याकांड के अन्य आरोपियों की अपीलों में निर्णय सुरक्षित रखा है।
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बताते चलें यूपी में ममला प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह उत्तराखण्ड ट्रांसफर किया गया था। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ चारों अभियुक्तों द्वारा विशेष अपील के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी है। दरअसल 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद के विधायक रहे महेंद्र भाटी की डीपी यादव ने दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की थी। जिसके लिए डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
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