उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी मैदान पर उतर चुकी है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी वादे कर रही हैं। साथ ही फ्री की घोषणाएं कर जनता को लुभा रहीं हैं और इस बार यही मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। जहां उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के द्वारा 300 यूनिट फ्री बिजली देने के संदर्भ में दाखिल केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी एकलपीठ में हुई है।
जानकारी के मुताबिक, देहरादून विकासनगर निवासी संजय जैन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है जो कि पूर्व में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रह चुके है उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोटियाल द्वारा उत्तराखण्ड की जनता को उनकी सरकार आने पर फ्री में 300 यूनिट बिजली देने का केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड जारी किया जा रहा है।
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जिसमे शर्त रखी है कि पहले उन्हें पार्टी द्वारा जारी मोबाइल नम्बर पर मिस्ड कॉल करना है फिर उन्हें 300 यूनिट बिजली का गारंटी कार्ड जारी किया जा रहा है। यह कार्ड सदस्यो को संभाल के रखना है तभी उनको सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है आप पार्टी द्वारा लिखित में रजिस्ट्रेशन कराना पूरी तरह असंवैधानिक है। इस मामले पर बुधवार को सुनवाई के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है।
याचिकर्ता ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी द्वारा 300 यूनिट फ्री में देने का कोई लिखित पत्र सरकार को नहीं दिया गया है। तरह के गारंटी कार्ड भराना लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 के विरुद्ध है। यह कृत्य भ्रष्ट आचरण की श्रेणी के आता है। इस पर आदर्श आचार संहिता के अंतगर्त रोक लगाई जाए। याचिकर्ता ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तराखण्ड आम आदमी के अजय कोठियाल को पक्षकार बनाया है।
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