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कोटद्वार : पुलिस ने दो व्यक्तियों के विरूद्ध गुंडा एक्ट के तहत की कार्रवाई

उत्तर नारी डेस्क 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौडी गढ़वाल, यशवन्त सिंह चौहान द्वारा आगामी विधान सभा चुनाव-2022 के दृष्टिगत जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, आदतन अपराधियों की निगरानी करने, भविष्य में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त आदतन अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मनीषा जोशी के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी कोटद्वार गणेश लाल कोहली के पर्यवेक्षण, प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में दिनांक 20.01.2022 को कोटद्वार पुलिस ने 02 व्यक्तियों दीपक रावत एवं बेताल सिंह के विरूद्ध गुंडा अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की गयी। जनपद में ऐसे आदतन अपराधी जो कई अपराधों में संलिप्त हैं, उनके विरूद्ध गुंडा एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही लगातार जारी है। 

अभियुक्तों का नाम पताः-

• दीपक रावत पुत्र स्व0 लाला सिंह, निवासी झूलापुल कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल।

• बेताल सिंह नेगी पुत्र हरि सिंह नेगी , निवासी मानपुर कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल।

पंजीकृत अभियोगः-

• मु0अ0सं0- 34/2022, धारा- ¾ गुंडा अधिनियम 1970 बनाम दीपक रावत।

• मु0अ0सं0-35/2022, धारा¾ गुंडा अधिनियम 1970 बनाम बेताल सिंह।

आपराधिक इतिहासः-

1. दीपक रावत

• मु0अ0सं0- 240/18, धारा- 60 आबकारी अधिनियम

• मु0अ0सं0- 41/19, धारा- 60 आबकारी अधिनियम

• मु0अ0सं0- 140/19, धारा- 4/25 शस्त्र अधिनियम

• मु0अ0सं0- 42/20, धारा- 60 आबकारी अधिनियम

• मु0अ0सं0- 222/21, धारा- 60 आबकारी अधिनियम

2. बेताल सिंह

• मु0अ0सं0- 155/18, धारा- 13 जुआ अधिनियम

• मु0अ0सं0- 139/19, धारा- 13 जुआ अधिनियम

• मु0अ0सं0- 298/19, धारा- 13 जुआ अधिनियम

• मु0अ0सं0- 13/22, धारा- 13 जुआ अधिनियम

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