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उत्तराखण्ड : कोरोना को लेकर आ गई नई गाइडलाइन, जानें कितने बजे तक खुलेंगी दुकानें

उत्तर नारी डेस्क

उत्तराखण्ड से कोरोना कर्फ्यू को लेकर बड़ी ख़बर है। ख़बर ये है कि उत्तराखण्ड सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। जिसमें पुरानी गाइडलाइंस को संशोधित करते हुए बदलाव किए गए हैं। बता दें कोविड-19 के नए वैरिएंट Omicron के नियंत्रण हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके मुताबिक राज्य में नाइट कर्फ़्यू रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। 

गाइडलाइन्स के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं-

1- बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID वैक्सीनशन (दोनक डोज) का प्रमाणपत्र नहीं है, उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।

2- समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही खुल सकेंगे।

3-राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, सैलून, मनोरंजन पार्क आदि व इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।

4- समस्त स्विमिंग पूल और वाटर पार्क आगामी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन की 16 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी।

5- आगामी 16 जनवरी तक समस्त आंगनवाड़ी केंद्र और कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे। समस्त सामाजिक समारोह सांस्कृतिक समारोह की 16 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी।

6- राजनीतिक रैली/धरना प्रदर्शन की दिनांक 16 जनवरी 2022 तक अनुमति नहीं होगी।

वहीं नियमों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। 

1- कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सेक्शन 52, 16 एवं महामारी अधिनियम 1897 और आईपीसी की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

2- 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति गर्भवती एवं स्तनपान करवाने वाली महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी गई है।



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