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2 हज़ार रुपयों के लेनदेन का विवाद बना हत्या की वजह

उत्तर नारी डेस्क  

दिनांक 31/01/2022 को वादिनी मुकदमा कल्पना पत्नी स्व0 नेम चन्द्र निवासी ग्राम रम्पुरा थाना शेरगढ़ अनपद बरेली हाल निवासी चामुण्डा मन्दिर के पास ट्रांजिट कैम्प जनपद उधमसिंह नगर की तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 28/01/2022 को रानू नाम के व्यक्ति द्वारा मेरे पति नेम चन्द्र की हत्या कर दी है जिसके आधार पर थाना हाजा पर मु0FIR No. 26/2022 धारा 302 भादवि बनाम रानू पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियोग के अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधमसिंह नगर व पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर व क्षेत्राधिकारी पन्तनगर के पर्यवेक्षण में थाना पन्तनगर में टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त रानू पुत्र रवेन्द्र पाल सिंह निवासी ग्राम • बमनोई थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ (उ0प्र0) उम्र 25 वर्ष को दिनांक 03/02/2022 को समय 15.30 बजे वनशक्ति मन्दिर सिड़कुल से करीब 25 कदम रिद्धि सिद्धि कम्पनी को जाने वाली सड़क पर गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि दिनांक 28/01/2022 को वह नेम चन्द्र पुत्र ईश्वरी प्रसाद निवासी रम्पुरा थाना शेरगढ़ जनपद बरेली (उ0प्र0) हाल निवासी चामुण्डा मन्दिर के पास ट्रांजिट कैम्प जनपद उधमसिंह नगर के साथ नेम चन्द्र के टैम्पो रजि० नं0 UKO6TA-6260 सेबगवाड़ा रुद्रपुर गये थे। बगवाड़ा किच्छा रोड किनारे 01 झोपड़ी मे कच्ची शराब पी तथा 2000/- रुपये के लेने को लेकर आपसी विवाद व लड़ाई झगड़ा होने पर सिटी पार्क से सामने सिड्कुल में नेमचन्द्र उपरोक्त की छाती में लोहे की पाइप से वार कर हत्या कर नेम चन्द्र के शव को छिपाने के आशय से उसी टैम्पो से सिंग्ला फोर जिंग कम्पनी होते हुए नारी फार्मा कम्पनी के सामने रोड़ किनारे से जा रहा था कम्पनी में आवा जाही के कारण नेम चन्द्र उपरोक्त के शव को वहीं रोड़ किनारे ही फैक दिया तथा टैम्पो भी वही पर खड़ा कर दिया और मैं वापस पैदल पैदल सिंग्ला फोर जिंग कम्पनी के सामने से आने वाले उसी रास्ते से वापस सिडकुल ढाल को चला गया। अब तक में पुलिस की डर से इधर उधर छिप रहा था जिसे थाना स्थानीय के पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर सीसीटीवी फुटेजो का अवलोकन व सुराग रसी पता रसी कर मुखबिर खास की सूचना पर अल्प समय में दिनांक 03/02/2022 को समय 15.30 बजे वनशक्ति मन्दिर सिड़कुल से करीब 25 कदम रिद्धि सिद्धि से कम्पनी को जाने वाली सड़क पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में धारा 201 भादवि की बढ़ोतरी कर विवेचना धारा 302/201 भादवि में प्रचलित है। अभियुक्त को मा० न्यायालय में पेश किया जा रहा है।


बरामदगी का विवरण
1. आला कत्ल 01 अदद लोहे का पाइप
2. मृतक का जैकेट तथा बाये पैर का जूता

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता
1.रानू पुत्र रवेन्द्र पाल सिंह निवासी ग्राम बमनोई थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ (उ0प्र0) उम्र 25 वर्ष

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