उत्तर नारी डेस्क
कोरोना संक्रमण के चलते अटल आयुष्मान योजना की रेफरल व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है, वैसे ही इमरजेंसी में रोकी गई रेफरल की व्यवस्था को फिर से जारी कर दिया गया है। योजना में पारदर्शिता के लिए दोबारा बायोमैट्रिक की भी व्यवस्था को जारी किया गया है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र चौहान ने बताया कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत पूर्व में रोकी गई रेफरल की व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया गया है। नई व्यवस्था के लिए सभी संबंधित अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों की सुविधा के लिए भी विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं।
इसके साथ ही आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं और नियमों में भी सरकार ने कई बदलाव भी किए हैं। योजना के तहत लाभार्थी सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब उन्हें सरकारी अस्पतालों से रेफर किया जाएगा।
आपको बता दें अटल आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के निशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है। जहां कोरोना संक्रमण के बढ़ते असर को देखते हुए मरीजों को सीधे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने की छूट दी गई थी, लेकिन अब क्योंकि संक्रमण के मामले कम हो गए हैं, इसलिए पुरानी व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। जिसके मुताबिक पूर्व की भांति सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लाभार्थियों को उपचार के लिए सरकारी सूचीबद्ध अस्पताल का रेफरल अनिवार्य है। हालांकि सभी सूचीबद्ध पूर्ण एनएबीएच अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और पहाड़ के जिला अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारक सीधे जाकर अपना इलाज करवा सकता है।
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