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उत्तराखण्ड : राजनीतिक दलों को मिली चुनाव प्रचार के लिए राहत, पढ़े पूरी जानकारी

उत्तर नारी डेस्क

उत्तराखण्ड में आने वाले 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। जिसके चलते प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसी क्रम में अब चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार को लेकर थोड़ी छूट दे दी है। आपको बता दें चुनाव प्रचार को लेकर दी गई छूट को शासन ने राज्य में लागू कोविड प्रतिबंध में शामिल किया है। इस संबंध में संशोधित एसओपी जारी की गई।

एसओपी के प्रमुख बिंदु

-राजनैतिक दलों/ प्रत्‍याशियों के द्वारा सुबह आठ से रात आठ बजे तक ही चुनाव प्रचार की अनुमति दी गई है।

-राजनैतिक दलों/ प्रत्‍याशियों की ओर से आयोजित इंडोर मीटिंग में अधिकतम हाल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्‍यक्तियों के साथ तथा आउटडोर मीटिंग में खुले स्‍थान की क्षमता का 30 प्रतिशत व्‍यक्तियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी।

-जिला प्रशासन की ओर से चिह्नित खुले स्‍थानों में ही राजनैतिक दलों प्रत्‍याशियों द्वारा रैली का आयोजन किया जा सकेगा। जिला प्रशासन की ओर से स्‍थानों की क्षमता तय की जाएगी तथा इस संबंध में सभी संबंधित राजनैतिक दलों/प्रत्‍याशियों को सूचित किया जाएगा। आयोजको की ओर रैली/ बैठक के दौरान कोविड प्रोटोकाल का पालन, जैसे कि शारीरिक दूरी, मास्‍क पहनाना एवं हाथों को सैनटाइज करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्‍च‍ित किया जाएगा। उक्‍त का उल्‍लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ाई से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बता दें आयोग ने जारी पाबंदियों पर नजर रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।

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