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पौड़ी गढ़वाल : नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे प्रधानाचार्य हुए निलंबित

उत्तर नारी डेस्क 

एक टीचर का काम स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना होता है लेकिन जरा सोचिए अगर वही शिक्षक शराब के नशे में टल्ली होकर स्कूल पहुंचे तो बच्चों पर उसका क्या असर पड़ेगा? मामला उत्तराखण्ड के पौड़ी गढ़वाल जिले के दूरस्थ थलीसैंण ब्लाक के एक प्राथमिक विद्यालय का है जहां प्रधानाध्यापक शराब के नशे में चूर होकर स्कूल पहुंच गए। साथ ही नशे में धुत होकर स्कूली बच्चों को पढ़ाने लगा। अब इस शराबी टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी बीरोंखाल को जांच के आदेश दिए। जांच में सामने आया कि प्रधानाध्यापक शराब के नशे में बच्चों को पढ़ा रहे थे जिससे नियमों का भी उल्लंघन किया गया है। साथ ही विद्यालय के माहौल को खराब करने का काम किया गया है। जिसको देखते हुए उनके द्वारा प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार को निलंबित कर दिया गया है। 

अपने निलंबन आदेश में उन्होंने लिखा है कि उप शिक्षा अधिकारी थलीसैंण के पत्र संख्या/603/2021-22 14 मार्च 2022 द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या/संस्तुति के आधार पर प्रदीप कुमार, प्र.अ. रा.प्रा.वि. कुणेथ विकास खण्ड थलीसैंण जनपद पौड़ी गढ़वाल को, जिनके विरूद्ध प्रथम दृष्टया संलग्न आरोपों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी थलीसैंण में सम्बद्ध किया जाता है।

1. निलम्बन अवधि में प्रदीप कुमार, प्र.अ. रा.प्रा.वि. कुणेथ विकास खण्ड थलीसैण जनपद पौड़ी गढ़वाल को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अद्ववेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी/शिक्षक को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व या प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

2. उपर्युक्त प्रस्तर में उल्लिखित जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि का भुगतान तभी किया जायेगा जब प्रदीप कुमार, प्र.अ. राप्रावि कुणेथ विकास खण्ड थलीसैण जनपद पौड़ी गढ़वाल इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें, कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्वयसाय में न लगें हों।


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