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पौड़ी में शर्मनाक घटना, नाबालिग लड़की से ग्राम प्रधान ने की छेड़छाड़

उत्तर नारी डेस्क

उत्तराखण्ड के पौड़ी जिले में जिला मुख्यालय की सदर तहसील के राजस्व क्षेत्र में एक ग्राम प्रधान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के साथ मारपीट की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया है। बता दें, ग्राम प्रधान प्रमोद रावत के खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही आरोपी ग्राम प्रधान प्रमोद रावत, साथी व उसकी पत्नी के खिलाफ पीड़ित लड़की के घर जाकर उसके परिजनों के साथ मारपीट की और धमकी देने का आरोप है। राजस्व पुलिस ने छात्रा के परिजनों की तहरीर पर ग्राम प्रधान व उनके सा‌थियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा आरोपी ग्राम प्रधान प्रमोद रावत, साथी व उसकी पत्नी के खिलाफ नाबालिग के घर में घुसकर मारपीट करने, चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया है। 

इस मामले में जानकारी देते हुए तहसीलदार पौड़ी सुशीला कोठियाल ने बताया कि बीते 13 फरवरी को पौड़ी तहसील के एक राजस्व क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान प्रमोद रावत व साथी ने गांव की ही एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। जिसके बाद परिजनों ने इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की थी। आरोप है कि 2 मार्च की देर शाम आरोपी ग्राम प्रधान प्रमोद रावत अपने साथी के साथ उनके घर पहुंचा और उन पर शिकायत को वापस लेने का दबाव बनाने लगा। उन्होंने पीड़िता के परिजनों से मारपीट की और घर में तोड़फोड़ भी की थी। जिसके बाद 3 मार्च को पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी पौड़ी से मामले की शिकायत की। जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने नायब तहसीलदार पौड़ी को जांच का आदेश देते हुए मामले में मिली शिकायत पर मुकदमा दर्ज किए जाने के निर्देश दिए थे। इस मामले में राजस्व पुलिस ने ग्राम प्रधान व साथी के खिलाफ नाबालिग से छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी व पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर की कॉपी न्यायालय को भेज दी गई है, जहां अब अभियुक्त ग्राम प्रधान और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

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