उत्तर नारी डेस्क
लक्सर एडीजे कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी नेपाल सिंह की बेटी प्रीति ने वर्ष 2014 में पड़ोसी गांव धर्मपुर निवासी ब्रजमोहन से लव मैरिज की थी। इससे उसके परिजन उससे नाराज थे। उसका अपने मायके में आना-जाना नहीं था। लेकिन 18 मई 2018 को उसके तीनों भाइयों ने उसे मां-बाप से सुलह कराने का झांसा देकर खानपुर के ही अब्दीपुर गांव में अपने मामा के घर बुलाया था। जैसे ही प्रीति अपने मामा के घर पहुंची तो वहां पहले से घात लगाकर बैठे प्रीति के सगे भाई कुलदीप, अरुण और ममेरे भाई राहुल ने गंडासे से काटकर प्रीति की हत्या कर दी थी। जिसके बाद युवती के पति ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें चौथे आरोपी का नाम बाद में हटवा दिया। इसके बाद पुलिस ने कुलदीप, राहुल औरर अरुण को जेल भेज दिया था। तभी से मामले की सुनवाई लक्सर के एडीजे कोर्ट में चल रही थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने पुलिस, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर समेत कुल 15 गवाह पेश किए थे।
जानकारी के अनुसार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हत्या के इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए तीनों आरोपियों को दोषी पाया और इन्हें फांसी की सजा सुनाई है। अधिवक्ता ठकराल ने बताया कि फिलहाल तीनों को जेल भेजा गया है। अभी फांसी की तिथि तय नहीं हुई है। हालांकि इस दौरान वह निर्णय की अपील भी कर सकते हैं।
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