उत्तर नारी डेस्क
अगर आप दुपहिया वाहन चलाते हैं और चालान से बचने के लिए लोकल और सस्ता हेलमेट लगाते हैं। तो ये ख़बर आपके लिए है। सस्ता हेलमेट पहनकर चलने वाले अब सावधान हो जाएं। क्यूंकि हेलमेट पहनने के बावजूद भी आपका चालान कट सकता है। आपको बता दें सड़क परिवहन मंत्रालय के मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194-डी में बदलाव हुआ है। जो अब उत्तराखण्ड में भी लागू कर दिया गया है। ताजा नियमों के मुताबिक, हेलमेट का आईएसआई प्रमाणित होना जरूरी है। आपको ऐसा ही हेलमेट पहनना होगा। जिसके मुताबिक अगर आप आईएसआई मार्क हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपको एक हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही अबत आपने हेलमेट बेल्ट काे बांधा नहीं है तो भी एक हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।
मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधत नियमों के मुताबिक अब दोपहिया वाहन पर बच्चों को ले जाते समय उनके लिए स्पेशल हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह बेल्ट बच्चों को चलते बाइक-स्कूटर पर गिरने से रोकती है। अगर वाहन पर बच्चों को ले जा रहे हैं तो वाहन अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक ही चला सकते हैं। इससे अधिक स्पीड होने पर एक हजार रुपये जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है।
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