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SSP की दो टूक- घर से दूरी नही बर्दाश्त तो सुधरना ही एकमात्र विकल्प

उत्तर नारी डेस्क 

एसएसपी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में हरिद्वार पुलिस द्वारा जनपद स्तर पर आदतन अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज कर मजिस्ट्रेट के आदेश पर तड़ीपार किया गया था। 

अपराध करने की अपनी आदतों के चलते तड़ीपार किए गए दोनों अभियुक्त अपने बच्चों की याद और परिवार से दूर न रह पाने के चलते गुपचुप तरीके से जिले में दाखिल हो गए। अभियुक्त इस गलतफहमी में थे कि छुप कर जिले में वापस आने पर पुलिस को पता नही चलेगा लेकिन हरिद्वार पुलिस की चौकस निगाहों से बच न सके और दबोचे गए। 

नशा तस्करी के अभ्यस्त अभियुक्तों क्रमश विनोद पुत्र पाल्ला निवासी मौलाना झबरेड़ा को थाना झबरेड़ा पुलिस द्वारा 22.11.22 को तथा अभियुक्त संदीप उर्फ सापू पुत्र जौनी निवासी मस्तराम गली, भूपतवाला को कोतवाली हरिद्वार पुलिस द्वारा दिनांक 25.11.22 को जनपद सीमा से बाहर भेजा गया था। जनपद में पुनः प्रवेश करने पर दोनों अभियुक्तों को 3/10 गुण्डा एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजा गया।

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