उत्तर नारी डेस्क
आमजनमानस के साथ हो रही धोखाधड़ी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद पौड़ी गढ़वाल श्वेता चौबे द्वारा उक्त धोखाधड़ी के अभियोग का सफल निस्तारण कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर को आदेशित किया गया। जिसके क्रम में शेखर चन्द्र सुयाल अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, श्याम दत्त नौटियाल क्षेत्राधिकारी सर्किल श्रीनगर के पर्यवेक्षण एवं हरिओम राज चौहान प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा अथक प्रयास एवं ठोस सुरागरसी पतारसी कर सर्विलान्स की मदद से अभियुक्त अतुल जोशी को गोला बाजार श्रीनगर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह दुपहिया व चौपहिया वाहनों का बीमा कर कमीशन लेकर फर्जी बीमा प्रमाण पत्र देकर ठगी का काम करने से उसको काफी मुनाफा हो जाता था। पूर्व में भी उसके द्वारा विभिन्न वाहन स्वामियों से कमीशन लेकर फर्जी बीमा प्रमाण पत्र तैयार किये गये। कुछ माह पूर्व एक वाहन चालक का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर जब वाहन चालक द्वारा बीमा की रकम हेतु क्लेम किया गया तो बीमा कम्पनी द्वारा उसके बीमा प्रमाण पत्र की गहराई से जाँच की तो जाँच के दौरान वह बीमा प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। अभियुक्त ने यह भी बताया कि इसी प्रकार की धोखाधड़ी मेरे द्वारा श्री दिवाकरानन्द से की गयी जिस सम्बन्ध में उनके द्वारा मेरे विरूद्ध उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया।
पंजीकृत अभियोगः-
• मु0अ0सं0- 57/2022, धारा-420/467/468/471 भादवि0 बनाम अतुल जोशी उर्फ आदित्य जोशी
अभियुक्त का नाम पताः-
• अतुल जोशी उर्फ आदित्य जोशी (उम्र-24 वर्ष) पुत्र विनोद जोशी, निवासी ग्राम-सोनी सिलकाखाल, थाना-कीर्ति-नगर, जनपद टिहरी गढ़वाल।
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