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2 वारण्टियों को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे

उत्तर नारी डेस्क


माननीय न्यायालय में चल रहे किसी मामले में अभियुक्त पक्ष अथवा मामले से सम्बन्धित व्यक्ति मा0 न्यायालय में पेशी के दौरान पेश नहीं होते हैं, तो मा0 न्यायालय सम्बन्धित के विरुद्ध पेश होने हेतु गैर जमानती वारण्ट (N.B.W) जारी करते हैं, जिसमें पुलिस सम्बन्धित व्यक्ति को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय में पेश करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  श्वेता चौबे द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को मा0 न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारण्ट (N.B.W) की शत प्रतिशत तामील कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये है जिसके क्रम मेः-

👉दिनांक 16.02.2023 को लैन्सडाउन पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय गैंगस्टर कोर्ट देहरादून द्वारा जारी वाद संख्या SST-20/18, धारा- 2/3 (1) गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शफीक अहमद (उम्र-35 वर्ष) पुत्र तौफिक अहमद, निवासी-कुआंखेडा, थाना-बछरायूँ, जिला अमरोहा (उ0प्र0) को कुआंखेडा जिला-अमरोहा से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को मा. न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। 

👉दिनांक 16.02.2023 को थाना थलीसैंण पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल द्वारा जारी NBW फौजदारी वाद संख्या 16/2022, मु0अ0सं0 -05/21, धारा 323, 325, 504, 506 भा.द.वि से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप कुमार उर्फ किलू पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी- ग्राम कैन्यूर, थलीसैंण जनपद पौड़ी गढ़वाल को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

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