उत्तर नारी डेस्क
दिनांक 15-03-2023 थाना नाचनी क्षेत्रांतर्गत निवासी एक महिला ने थाना नाचनी में तहरीर दी थी कि डा. हरीश चन्द्र द्वारा उनके दुकान में घुसकर गाली गलौच एवं छेडखानी की गयी, और गलत हरकते करने की कोशिश की गई तथा जान से मारने की धमकी दी जा रही। तहरीर के आधार पर थाना नाचनी में धारा 279/323/ 337/354/504/506/509 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
उक्त अभियोग की विवेचना कर रही उपनिरीक्षक मेघा शर्मा थाना कनालीछीना, द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त डा. हरीश चंद्र सिंह पुत्र केदार सिंह निवासी नाचनी पिथौरागढ़ को धारा 41 क सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया तथा हिदायत दी गई कि समय से पुलिस/ मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे।
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