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नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर शादी करने तथा दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

उत्तर नारी डेस्क 

7 मई को वादी द्वारा थाना नन्दानगर में आकर उनकी नाबालिक पुत्री को एक युवक के द्वारा बहला फुसला कर शादी हेतु ले जाना व उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने के संबंध में तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर तत्काल थाना नन्दानगर पर मु0अ0सं0 04/2023 धारा 363/366ए/376 भा0द0वि0 व 5/6 पोक्सो अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक चमोली प्रमेन्द्र डोबाल द्वारा उक्त मामले का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित करने हेतु निर्देशित किया गया। 

पुलिस उपाधीक्षक चमोली प्रमोद शाह के कुशल पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष ध्वजवीर पंवार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गयी। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के मिलने के सभी सम्भावित स्थानों पर तलाश कर, सुरागरसी-पतारसी करते हुए 18 मई को अभियुक्त अमित कुमार पुत्र सुमन लाल निवासी ग्राम गलनी मण्डल थाना गोपेश्वर उम्र- 22 वर्ष को नाबालिक पीड़िता को भगाकर उसके साथ शादी करना तथा दुष्कर्म करने के जुर्म में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया। पूछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त नाबालिक लड़की को उसके घर से भगाकर ले जाने और शादी करने की बात स्वीकार की गई। 

मु0अ0सं0- मु0अ0सं0 04/2023 धारा 363/366ए/376 भा0द0वि0 व 5/6 पोक्सो अधिनियम

अभियुक्त का नाम- अमित कुमार पुत्र सुमन लाल निवासी ग्राम गलनी मण्डल थाना गोपेश्वर उम्र- 22 वर्ष

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