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दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी देकर की पैसों की मांग

उत्तर नारी डेस्क 

पीरपुरा मैंगलोर निवासी एक युवक द्वारा तीन अन्य युवकों पर बलात्कार जैसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर गाली-गलौज करने व जान से मारने की धमकी देते हुए पैसे की मांग करने सम्बन्धी शिकायत मिलने पर कोतवाली मंगलौर में आरोपी युवकों के खिलाफ मु0अ0सं0 406/23 धारा 419, 389, 504, 506, 386, 34 आईपीसी पंजीकृत किया गया।

मुकदमा तफ्तीश के दौरान प्रकाश में आया कि आरोपी युवकों में से एक अभियुक्त स्वयं को ग्राम पंचायत पीरपूरा का प्रधान बताता है और वह अपने वाहनों पर प्रधान लिखवाकर सभी के सामने खुद को बतौर ग्रामप्रधान पेश करता है। अन्य दो अभियुक्त बतौर संपादक व सह संपादक "पोर्टल खटीमा तक" चला रहे थे। प्रकरण की जानकारी होने पर एसएसपी अजय सिंह द्वारा अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी हेतु दिए गए निर्देश पर टीमें निकाली गई। पुलिस टीमों द्वारा खबरिया तंत्र को सक्रिय कर मुखबिर की सूचना पर निम्नलिखित 3 अभियुक्तों को धर दबोचा गया और आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।

अभियुक्तों का विवरण-

1. मुकेश देव पुत्र लखन देव निवासी शिवालिक नगर रानीपुर (संपादक पोर्टल खटीमा तक)

2. मनब्बर कुरेशी पुत्र हबीबुई रहमान निवासी कलियर (सह संपादक पोर्टल खटीमा तक)

3. इंतजार पुत्र याकूब निवासी पीरपुरा मंगलौर (कथित फर्जी प्रधान)

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