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कम्पनी में निवेश के नाम पर 4.5 लाख की धोखाधड़ी करने वाले शातिर को पुलिस ने MP से किया गिरफ्तार

उत्तर नारी डेस्क 

उत्तरकाशी निवासी संजय राणा द्वारा अपने व अपने 03 अन्य साथियो के साथ हुयी धोखाधड़ी के सम्बन्ध मे कोतवाली उत्तरकाशी पर एक लिखित तहरीर देकर बताया गया कि दीपक कुमार हिमांशु द्वारा मनीगेमर नाम की कम्पनी में उनसे व उनके 3 अन्य से डी0मैट खाता खुलवाकर बताया गया कि यह कम्पनी सेबी से रजिस्टर्ड है, आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर अच्छा मुनाफा कमा सकते है। प्रलोभन मे आकर हमने दीपक कुमार हिमांशु को UPI के माध्यम से 4,50,000 रु0 की धनराशि जमा करवायी गयी। किन्तु बाद में हमें पता चला कि वह कम्पनी सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, फर्जी है। हमारे द्वारा अपना खाता चैक किया गया तो उसमें भी बैलेंस शुन्य दिखा रहा था। दीपक कुमार व उसके 04 अन्य साथियों के द्वारा हमारे साथ धोखाधड़ी की गयी। 

तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस द्वारा धारा दीपक कुमार हिमांशु व अन्य 04 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 420, 120(बी) भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया। एस0पी0 अर्पण यदुवंशी द्वारा मामले की गम्भीरता को देखते हुये सी0ओ0 प्रभारी निरीक्षक उत्तरकाशी, प्रभारी एस0ओ0जी0 को मामले के अनावरण हेतु टीम गठित कर सुरागरसी-पतारसी कर सम्भावित स्थानों पर दबिश देकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उचित दिशा निर्देश दिये गये। उ0नि0 राजेन्द्र पुजारा के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अथक प्रयास कर सुरागरसी-पतारसी करते हुये मामले से सम्बन्धित मुख्य आरोपी दीपक कुमार हिमाशु को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया, दीपक द्वारा पूछताछ में बताया गया कि जो पैसा हमारे द्वारा लिया गया था, वो हमने खर्च कर लिया है। 

गिरफ्तार अभियुक्त- दीपक कुमार हिमांशु पुत्र उदय यादव निवासी रमना मेला रोड शेरघाटी, थाना शेरघाटी, जनपद गया, बिहार।

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