उत्तर नारी डेस्क
जारी आदेश के अनुसार, रामदत्त मिश्र, उप निबंधक, स्टम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तराखण्ड के द्वारा सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कियजाना तथा तत्समय प्रवृत्त नियमों, विनियमों तथा शासकीय आदेशों का स्पष्ट अवहेलना किया जाना संज्ञान में आया है। उक्त कृत्य उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम क्रमशः 3 ( 1 ) व नियम 3 (2) का स्पष्ट उल्लंघन है। रामदत्त मिश्र के विरुद्ध अभिकथन गम्भीर प्रकृति के हैं, जिनके स्थापित होने की दशा में दीर्घ शास्ति दी जा सकती है।
अतः उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत रामदत्त मिश्र, उप निबंधक को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उक्त सन्दर्भ में रामदत्त मिश्र, उप निबंधक को आरोप पत्र पृथक से निर्गत किया जायेगा।
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