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बिना जान पहचान अभियुक्त की जमानत लेना जमानतीय को पड़ा भारी

उत्तर नारी डेस्क 

अभियुक्त न्यायालय में प्रस्तुत नही हुआ तो मा0 न्यायालय के आदेश से कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने जमानतीय से 40 हजार रूपये जमानत राशि वसूलकर न्यायालय में जमा किये। 


कोतवाली पिथौरागढ़ में पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत दर्ज मुकदमे में अभियुक्त मो0 जावेद पुत्र मो0 मुकीम निवासी ग्राम कोटवा वार्ड न0 2 बरौली, जिला गोपालगंज बिहार की माननीय न्यायालय में विजेन्द्र सिंह महर द्वारा जमानत ली गयी थी। अभियुक्त समय से न्यायालय में प्रस्तुत नही हुआ जिस कारण मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार उ0नि0 जावेद हसन मय कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस टीम द्वारा उक्त जमानतीय व्यक्ति विजेन्द्र सिंह से जमानत की राशि 40000/-रूपये वसूलकर न्यायालय में जमा किया गया।

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