उत्तर नारी डेस्क
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने समूह ग, घ एवं समूह ख के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने का निर्देश दिया है।
राज्य सरकार के वे कर्मचारी तदर्थ बोनस के पात्र होंगे, जो कि 31-3-2023 को सेवा में थे और जिन्होंने 31 मार्च 2023 तक न्यूनतम छह माह की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा दी है।
इस आदेश से अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
बता दें, अराजपत्रित कर्मचारियों को साल 2022-23 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर अधिकतम ₹7000 तदर्थ बोनस के लिए स्वीकृत किए गए हैं। आदेश के अनुसार राज्य कर्मचारियों को अधिकतम 7000 तक का ही बोनस दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों के मौजूदा वेतन के लिहाज से बोनस का निर्धारण होगा।
अपर सचिव (वित्त) गंगा प्रसाद द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार के समूह ख व ग के वे सभी अराजपत्रित श्रेणी कर्मचारी जिनका ग्रेड वेतन 4,800 रुपये है, को 30 दिनों के तदर्थ बोनस के रूप में 6,908 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी।
इनके अलावा छह कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यों में पिछले तीन वर्ष या इससे अधिक वर्ष में हर साल कम से कम 240 दिन कार्य करने वाले कैजुअल या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 1184 रुपये राशि जारी होगी, लेकिन ऐसे कर्मचारियों के बोनस पर रोक होगी, जिनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई हो। यह रोक मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने तक जारी रहेगी।
उधर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों के दिवाली बोनस को स्वीकृति तो दे दी, लेकिन कर्मचारी चार प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी होने की भी उम्मीद लगाए हुए थे। माना जा रहा कि प्रदेश सरकार अब महंगाई भत्ता कुछ समय बाद देगी।