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दोस्त की आवाज में फोन कर 95 हजार रूपये की ठगी करने वाले एक महिला सहित दो आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा

उत्तर नारी डेस्क 

बीते माह 28 जनवरी को मोहन राम निवासी गंगोलीहाट द्वारा थाना गंगोलीहाट में तहरीर दी कि उनको किसी व्यक्ति ने दोस्त की आवाज में अपनी परेशानी बताकर पैसों की मांग की गयी, जिसे कुल 95 हजार रूपये भेज दिये। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गये हैं। तहरीर के आधार पर थाना गंगोलीहाट में धारा 420 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार, उ0नि0 हरीश सिंह चौकी प्रभारी पनार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी पतारसी करते हुए साईबर सैल की मदद से उक्त मुकदमे से सम्बन्धित दो अभियुक्तों क्रमशः 1- बलविन्दर सिंह पुत्र भुपेन्दर सिंह निवासी 2859 दाउदपुर, अलवर, राजस्थान व सिमरन कौर पत्नी जितेन्द्र सिंह निवासी उपरोक्त को उनके घर पर धारा 41क CRPC का नोटिस तामील कराया गया है। अभियुक्तों को समय से माननीय न्यायालय/पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होने की हिदायत दी गयी। 

इसी क्रम में बीते वर्ष 28 जुलाई को वादी भाष्कर सिंह की तहरीर पर कोतवाली पिथौरागढ़ में वादी को अश्लील वीडियो कॉल, रिकार्डिंग कर ब्लैकमेल करके कुल 4,543,000/-रूपयों की ठगी करने पर धारा 420 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिससे सम्बन्धित अभियुक्त मोहन सिंह पुत्र नेमीचन्द्र निवासी ग्राम पाछौल, नगला हर नारायण, थाना कामा जिला डीग, राजस्थान के घर पर धारा 41क CRPC का नोटिस चस्पा किया गया।

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