उत्तर नारी डेस्क
प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की मांग को लेकर 19 दिनों से धरने पर बैठे प्रशिक्षित शिक्षकों में भर्ती की आस जगी है। 11 अगस्त 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में योग्यता हेतु बी० एड० को अमान्य कर दिया गया था। सोमवार को उत्तराखण्ड कैबिनेट द्वारा नियमावली संशोधन पर मुहर लगा दी गयी। इससे उत्तराखण्ड डायट डी.एल.एड. बेरोजगार प्रशिक्षितों में भर्ती की आस जगी है। प्रशिक्षितों ने मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री का नियमावली संशोधन के लिए आभार जताया।
बेरोजगार प्रशिक्षितों ने शिक्षा मंत्री से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी करने की मांग की है। बता दें कि 2020 से राज्य में कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नही आई है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 4000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं।