उत्तर नारी डेस्क
1.शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले कुल- 05 लोगों के विरुद्ध धारा- 107/116 सी0आर0पी0सी0 के तहत कार्यवाही की गई।
2.उ0नि0 प्रदीप कुमार, कोतवाली धारचूला व हमराही कर्म0 गणों द्वारा ग्राम खोतिला क्षेत्रान्तर्गत चैकिंग के दौरान क्रमश: (1) विशन वर्मा पुत्र अमरपाल वर्मा, निवासी खोतिला धारचूला जिला पिथौरागढ़ उम्र- 32 वर्ष को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया तथा (2) महिला अभियुक्ता नारु देवी पत्नी सुरेश चन्द्र, निवासी- खोतिला धारचूला जिला पिथौरागढ़ उम्र- 46 वर्ष को 5 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, सूर्यास्त होने के कारण महिला अभियुक्ता नारु देवी को धारा- 41(क) का नोटिस तामील कराकर रुकसत किया गया तथा समय से माननीय न्यायालय एवं पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होने की सख्त हिदायत दी गई। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली धारचूला में धारा- 60 आबकारी अधि. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
3.प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जौलजीबी, संजीव कुमार द्वारा चैकिंग के दौरान 02 वाहन चालकों क्रमश: (1) विनोद परिहार पुत्र प्रेम परिहार, निवासी- बरम थाना जौलजीबी जिला पिथौरागढ़ उम्र- 23 वर्ष एवं (2) खुशाल सिंह पुत्र सुन्दर सिंह, निवासी- माड़ी धामी बंगापानी, थाना मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़ उम्र- 34 वर्ष, को शराब के नशे में बिना कागजात के खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर गिरफ्तार कर दोनों के वाहन सीज किये गए।
4.थानाध्यक्ष जाजरदेवल, प्रकाश चन्द्र पाण्डेय द्वारा जाजरदेवल क्षेत्रान्तर्गत चैकिंग के दौरान अभियुक्त देवीनाथ पुत्र रतीनाथ, निवासी पचौरा बीसाबजेड़ थाना जाजरदेवल जिला पिथौरागढ़ उम्र- 57 वर्ष को एक महिला के साथ गाली-गलौच कर शांति व्यवस्था भंग करने पर धारा- 151 सी.आर.पी.सी. के तहत गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में उ0नि0 मनोज कुमार, कोतवाली पिथौरागढ़ द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमश: (1) अमित वल्दिया पुत्र अशोक वल्दिया, निवासी- पौण पिथौरागढ़ उम्र- 22 वर्ष एवं (2) गौरव खाती पुत्र आनन्द खाती, निवासी- चौपाता गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़ उम्र- 23 वर्ष को शराब के नशे में सार्वजनिक स्थान में लड़ाई-झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर धारा- 151 सी.आर.पी.सी. के तहत गिरफ्तार किया गया।
5.जनपद पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 58 लोगों के विरुद्ध एम0वी0 एक्ट के तहत तथा मिशन मर्यादा के तहत कुल 17 लोगों के विरुद्ध पुलिस अधि0 के तहत चालान की कार्यवाही की गई।