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महिला को दहेज के लिए प्रताणित करने के मामले में पति व ससुर के विरुद्ध की वैधानिक कार्यवाही

उत्तर नारी डेस्क 

उत्तराखण्ड में दहेज उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहें हैं। दहेज लेना और देना दोनों ही कानून अपराध है। दहेज प्रथा कों लेकर भले हीं सख्त क़ानून बने हों लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन दहेज कों लेकर महिलाओं से उत्पीड़न की ख़बरें सामने आती रहती हैं। वहीं, विगत 2 मई को वादिनी पुष्पा पत्नी प्रकाश सिंह, निवासी- ग्राम गैठना थाना जाजरदेवल जिला पिथौरागढ़ द्वारा थाना जाजरदेवल में तहरीर दी गई थी कि, उसके पति प्रकाश सिंह व ससुर पदम सिंह एवं सास द्वारा वादिनी को दहेज के लिए प्रताणित किया जाता है तथा वादिनी के साथ गाली-गलौच व मारपीट की जाती है। वादिनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना जाजरदेवल में अभियुक्त प्रकाश सिंह व अन्य के विरुद्ध IPC व दहेज प्रतिषेध अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। 

पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ के निर्देशन में उप निरीक्षक मीनाक्षी मनराल द्वारा 18 जून को महिला के पति प्रकाश सिंह पुत्र पदम सिंह, उम्र- 30 वर्ष, निवासी- ग्राम गैठना थाना जाजरदेवल जिला पिथौरागढ़, मूल निवासी- मकान नं0- 194, गली नं0- 08 इन्क्लेव बपरोला बिहार, नजफगढ़ नई दिल्ली एवं ससुर पदम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, उम्र- 61 वर्ष, निवासी उपरोक्त को थाना जाजरदेवल बुलाकर दोनों को धारा- 41(क) सी0आर0पी0सी0 का नोटिस तामील कराया गया तथा दोनों अभियुक्तों को समय से माननीय न्यायालय एवं पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होने की सख्त हिदायत दी गई।

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