उत्तर नारी डेस्क
दिनांक 04 जुलाई को वादी शिवलाल, निवासी-प्रतीतनगर, पोस्ट व थाना रायवाला जनपद देहरादून ने कोतवाली श्रीनगर पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि 30 जून की रात्रि समय 11.32 बजे अभियुक्त राजेश कुमार द्वारा वादी की पुत्री रिता देवी पत्नी राजेश कुमार निवासी- हाल पता- नागेश्वर गली, श्रीनगर, मूल पता ग्राम-ओडियारी, पो0-कांडाखाल, पौडी की मारपीट कर हत्या कर दी है। इस सूचना के आधार कोतवाली श्रीनगर पर मु0अ0सं0-43/2024 धारा 302 भा.द.वि बनाम राजेश कुमार पंजीकृत किया। मृतका के पति से पूछताछ करने में उनके द्वारा बताया गया कि मेरी पत्नी के द्वारा आत्महत्या की गई है और घटनास्थल की रूपरेखा भी हत्या को आत्महत्या दर्शाने जैसे बनाई गई थी।
पेचीदा हत्या की घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर को घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियोग का सफल निस्तारण करने हेतु आदेशित किया गया। जिसके क्रम में 22 जुलाई को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चश्मदीद गवाह अभियुक्त के नाबालिग पुत्र के माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 183 BNSS के तहत बयान कराये गये जिसमें बालक द्वारा अपने बयानों में बताया कि दिनांक 30 जून को रात्रि में उसके पिता ने उसकी मां रीता देवी के सिर पर बैट मारकर व गला दबाकर हत्या करना बताया और किसी को ना बताने हेतु कहा गया। बालक के बयानों एवं विवेचक द्वारा साक्ष्यों के संकलन के आधार पर उक्त अभियोग में संलिप्त अभियुक्त राजेश कुमार ( मृतका के पति) को पुलिस टीम द्वारा पौडी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।