उत्तर नारी डेस्क
देशभर में आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव आएंगे। इसी क्रम में 1 जुलाई को हरिद्वार जिले के ज्वालापुर कोतवाली में प्रदेश का पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, और इसके साथ ही हरिद्वार वादी को डिजिटली साइन FIR की कॉपी देने वाला राज्य का पहला जिला भी बन गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में भी नए कानून के क्रियान्वयन को लेकर पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने नए कानून को लागू होने को अंग्रेजी कानून से आजादी बताया है।
देश में 1 जुलाई से लागू हुए नए कानूनों के तहत उत्तराखण्ड में पहला मुकदमा ज्वालापुर कोतवाली जिला हरिद्वार में दर्ज किया गया। मामले में पुलिस ने वादी की तहरीर पर दो अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस 2023) की धारा 309(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तहरीर में विपुल भारद्वाज पुत्र जसपाल भारद्वाज निवासी मौ. जाटान बी-4 बिजनौर हाल निवासी ग्राम लाथारदेवा झबरेड़ा, हरिद्वार ने कहा कि सोमवार की तड़के सुबह करीब 1:45 बजे वह रविदास घाट के पास बैठा था, तभी वहां पर दो अज्ञात व्यक्ति आए और उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगे। आरोपियों ने उसके पास मौजूद फोन और 1400 रुपये की नकदी छीन ली और उसे गंगा नदी की तरफ धक्का देकर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने वादी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।