उत्तर नारी डेस्क
इस साल 9 जनवरी को लिन्ठ्यूड़ा निवासी नफीस अहमद ने कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी थी कि, किसी अज्ञात व्यक्ति का उन्हें मैसेज आता है जिसमें उनको नौकरी के लिये अमेरिका भेजने की बात कही गयी। इसके लिये कुछ दस्तावेजों और 1,50,000/-रूपयों की आवश्यकता पड़ेगी। जिस पर वादी व उसके एक साथी द्वारा उक्त व्यक्ति को दस्तावेज व 1,50,000/-रूपये भेज दिये गए, परन्तु वह व्यक्ति और पैसों की मांग करने लगा। जब वादी को एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गया है, तो उसने अपने पैंसे वापस मांगे तो उक्त व्यक्ति ने पैंसे देने से मना कर दिया तथा अपना नम्बर बन्द कर दिया। तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध धारा 420 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़, रेखा यादव के आदेशानुसार, उक्त घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी। जिस पर पुलिस उपाधीक्षक पिथौरागढ़, परवेज अली के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम द्वारा साइबर सैल की मदद से विवेचना के दौरान प्रकाश में आये चार लोगों क्रमशः 1- अर्जुन कुशवाहा पुत्र अशोक भगत, निवासी हबीब नगर थाना हुसैनगंज जिला सिवान बिहार, 2- प्रकाश कुमार पुत्र जितेन्द्र शर्मा, निवासी रशीद चौक जिला सिवान, बिहार, 3- अजय कुमार पुत्र राजदेव पंडित, निवासी छपिया बुजुर्ग, थाना हुसैनगंज जिला सिवान, बिहार, 4- अनुराग भारती पुत्र रमेश भारती, निवासी मरकाम टोला, थाना हुसैनगंज जिला सिवान, बिहार को उनके घर पर दबिश देकर बी0एन0एस0एस0 की धारा 35(3) के तहत नोटिस दिया गया। अभियुक्तों को समय से माननीय न्यायालय पिथौरागढ़ के समक्ष प्रस्तुत होने हेतु हिदायत दी गयी।