उत्तर नारी डेस्क
वादिनी ने 24 नवंबर 2024 को थाना जोशीमठ में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि अभियुक्त अमित जिंदल, जो बठिंडा (पंजाब) का निवासी है, पिछले कुछ समय से पीड़िता पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। 24 नवंबर को वह जोशीमठ आया और मारवाड़ी चौक पर पीड़िता से जबरदस्ती शादी करने को लेकर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने लगा। अभियुक्त ने पीड़िता के साथ असभ्य व्यवहार करते हुए अश्लील शब्दों का भी प्रयोग किया। इसके अलावा, पिछले दो वर्षों से सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़िता का पीछा भी किया जा रहा था।
थाना जोशीमठ में मुकदमा अपराध संख्या 39/24 धारा 74/78/ 352/351(3) भारतीय न्याय संहिता दर्ज किया गया। मामला महिला संबंधी होने के कारण विवेचना महिला उपनिरीक्षक मीता गुसांई को सौंपी गई।
गौरतलब है कि अभियुक्त अमित जिंदल को 24 नवंबर को ही सार्वजनिक स्थान पर दंगा फैलाने के आरोप में धारा 81 पुलिस एक्ट में निरुद्ध किया गया था गया था। विवेचक ने मामले की जांच के दौरान अभियुक्त से पूछताछ की और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय ज्योतिर्मठ में पेश किया। न्यायालय ने अभियुक्त को 14 दिनों की रिमांड पर भेजते हुए जिला कारागार पुरसाडी में भेज दिया है।
चमोली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह गिरफ्तारी यह संदेश देती है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह के अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।