उत्तर नारी डेस्क
जागरूकता कार्यक्रम के दौरान एक 14 वर्षीय बालिका ने पुलिस को सूचित किया कि उसके घर वाले उसकी शादी कराने वाले हैं। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए शिक्षकों की उपस्थिति में बालिका की काउन्सलिंग की। तत्पश्चात, पुलिस टीम ने बालिका के घर जाकर उसके परिजनों की भी काउन्सलिंग की।
परिजनों को बाल विवाह कानून के बारे में भली-भांति अवगत कराया गया। परिजनों ने यह स्वीकार किया कि उन्हें इस कानून की जानकारी नहीं थी और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे अपनी बेटी की शादी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत ही करेंगे।
इस मामले में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सी0डब्लू0सी0) को प्रेषित की जा रही है। पुलिस विभाग नागरिकों से अपील करता है कि वे इस प्रकार की घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समाज में जागरूकता लाई जा सके और बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।