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उत्तराखण्ड : शराब के थोक लाइसेंस के लिए इस दिन से करें अप्लाई

उत्तर नारी डेस्क 

आबकारी आयुक्त कार्यालय ने देसी-विदेशी शराब के थोक लाइसेंस के लिए आवेदन की समय सीमा तय कर दी है। जिसके लिए आवेदक निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करके प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। थोक लाइसेंस की विस्तृत जानकारी और सामान्य निर्देश विभाग की वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in पर उपलब्ध है।


लाइसेंस के प्रकार

- एफएल-2: विदेशी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस

- सीएल-2: देशी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस

- एफएल-2 (ओ): ओवरसीज (इंपोर्टेड) शराब लाइसेंस- 


आवेदन की समय सीमा

-एफएल-2/सीएल-2 लाइसेंस के लिए आवेदन 22 से 24 मार्च तक देहरादून स्थित आबकारी आयुक्त कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। 

- एफएल-2 (ओ) लाइसेंस के लिए आवेदन 24 मार्च को जमा होंगे। 

- एफएल-2/सीएल-2/एफएल2 (ओ) अनुज्ञापन की स्वीकृति 25 मार्च को दी जाएगी। 

- एफएल-2/सीएल-2 अनुज्ञापन जारी किए जाने की अंतिम तिथि 27 मार्च है।

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