उत्तर नारी डेस्क
दिनांक 11.05.2025 को वादी बबलू नेगी निवासी काशीरामपुर तल्ला कोटद्वार द्वारा कोतवाली कोटद्वार पर सूचना दी कि दिनांक रात्रि के मय किसी अज्ञात वाहन चालक द्वारा BEL रोड कोटद्वार के पास में एक निराश्रित गाय को टक्कर मारी जिसके पश्चात उस गाय की मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर कोतवाली कोटद्वार में मु0अ0स0-127/2025, धारा- 11(1)(L) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी द्वारा इस सम्बन्ध में तत्काल संज्ञान लेते हुए अज्ञात वाहन चालक के सम्बन्ध में जानकारी कर चालक के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार के नेतृत्व में कोटद्वार पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी जुटायी गयी। पुलिस द्वारा द्वारा कोटद्वार क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की गहनता से जांच करने व अथक प्रयासों से की गयी कुशल पतारसी सुरागसी के परिणामस्वरूप यह तथ्य प्रकाश में आया कि वाहन सं0 UK15 CA 2481 के द्वारा गाय को टक्कर मारी गयी है जिसे वाहन चालक राम सिंह निवासी- देवेन्द्र नगर कोटद्वार द्वारा चलाया जा रहा था। उक्त घटनाक्रम के सम्बन्ध में पुष्टि होने के पश्चात पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त राम सिंह को दिनांक 16.05.2025 को कोटद्वार से गिरफ्तार करने के साथ ही घटना में प्रयुक्त वाहन को भी बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाही की गयी।
नाम पता अभियुक्त
राम सिंह पुत्र महावीर, निवासी- देवेंद्र नगर बीईएल रोड, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल।
वाहन सं0 UK15 CA 2481
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0स0-127/25, धारा- 11(1)(L) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम