उत्तर नारी डेस्क
वादी लखपत सिंह भण्डारी निवासी श्रीकोट द्वारा कोतवाली श्रीनगर पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति लगातार उन्हें कॉल करके गाली गलौज करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस सम्बन्ध में कोतवाली श्रीनगर पर मु0अ0सं0-19/2025, धारा-351(3)/352 BNS अज्ञात पंजीकृत किया गया।
उक्त प्रकरण में वादी को किसी अज्ञात द्वारा लगातार गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त के बारे में पुलिस टीम द्वारा जानकारी जुटाई गयी साथ ही अज्ञात नम्बर से आई फोन कॉल की डिटेल/सीडीआर निकाली गई जिसमें एक व्यक्ति जितेंद्र सिंह निवासी- तलसारी पौड़ी का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त जितेन्द्र द्वारा विवेचना में पुलिस का सहयोग नहीं किया जा रहा था साथ ही लगातार अपने घर से फरार चल रहा था। जिसके पश्चात अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय श्रीनगर से NBW जारी कराया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा प्रयास किया गया। इसी क्रम में कोतवाली श्रीनगर में गठित पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के मोबाईल की लोकेशन की जानकारी कर कुशल सर्विलांस एवं सुरागरसी-पतारसी के फलस्वरूप अभियुक्त जितेन्द्र को 23 मई को कीर्तिनगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा वादी लखपत सिंह भंडारी को फोन पर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने की बात स्वीकार की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है साथ ही अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटाई जा रही है।