उत्तर नारी डेस्क
अंकिता हत्याकांड मामले में आज शुक्रवार को लगभग तीन साल की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हत्याकांड के तीनों आरोपियों पुलकित, अंकित और सौरभ को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है।
अदालत ने अभियुक्त पुलकित आर्य को आजीवन कारावास एवं 50,000 जुर्माना, धारा 201 आईपीसी (साक्ष्य नष्ट करना) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 354ए आईपीसी (यौन उत्पीड़न) में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 3(1)(क), अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 जुर्माना, अभियुक्त सौरभ भास्कर एवं अंकित गुप्ता को धारा 302 आईपीसी में कठोर आजीवन कारावास एवं 50,000 जुर्मानाधारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 3(1)(क) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 जुर्माना तथा मृतका के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा प्रदान करने का भी आदेश दिया है।
बता दें, पौड़ी जिले के नांदलस्यू पट्टी के डोभ श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी (19) ऋषिकेश के बैराज चीला मार्ग पर गंगापुर भोगपुर में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। ये रिजॉर्ट बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित का था।
अंकिता इस रिजॉर्ट में 28 अगस्त 2022 से नौकरी कर रही थी, लेकिन बीती 18 सितंबर को अंकिता संदिग्ध तरीके से लापता हो गई। पुलकित आर्य समेत तीन लड़कों पर आरोप लगा था कि वे घूमने के बहाने अंकिता को अपने साथ ले गए थे। बाद में वे तो लौट आए, लेकिन अंकिता उनके साथ नहीं थी। इसके पांच दिन 23 सितंबर को अंकिता का शव ऋषिकेश के पास चील्ला नहर से बरामद किया गया था।
मामले में जब पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच की तो पता चला कि आरोपी पुलकित आर्य और अन्य आरोपी अंकिता पर दबाव बना रहे थे। सामने आया था कि अंकिता पर रिजॉर्ट में ग्राहकों को “विशेष सेवा” देने के लिए मजबूर किया जा रहा था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि अंकिता की हत्या 18 सितंबर को हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर 2022 को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद शासन के निर्देश पर मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
करीब दो साल और आठ महीने तक चली इस सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से जांच अधिकारी समेत 47 गवाह अदालत में पेश किए गए। हालांकि, एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश किया गया। गत 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था।
एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया। तीनों हत्यारोपियों रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई थी।