उत्तर नारी डेस्क
कुछ दिन पूर्व इको वैन (UP15EH 2344) सवार युवकों द्वारा लेडी बाइक राइडर को अभद्र इशारे करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। मामले का संज्ञान लेते हुए हरिद्वार पुलिस द्वारा ख़ुद वादी बन कोतवाली मंगलौर पर मुक़दमा अपराध संख्या 456/25 धारा 75,79 BNS पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना SI हेमदत्त भारद्वाज चौकी प्रभारी नारसन के सुपुर्द की गई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हरिद्वार पुलिस द्वारा गाड़ी को ट्रेस करते हुए जिला मेरठ के थाना पल्लवपुरम पुलिस की मदद से घटना में प्रयुक्त वाहन ईको वैन को बरामद कर लिया गया था।
विवेचना के दौरान अभियुक्त राहुल पुत्र महक सिंह निवासी डबल स्टोरी, पल्लवपुरम मोदीपुरम मेरठ व निखिल पुत्र शीतल कुमार निवासी सोफीपुर, थाना पल्लवपुरम (विंडो से बाहर लटका हुआ युवक) को हरिद्वार पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद धारा 35 (3) BNS का नोटिस तामील कराया गया। पूछताछ में युवकों ने बताया कि वे 1 जून को मेरठ से हरिद्वार घूमने के लिए आ रहे थे, जिनके द्वारा वाहन की पिछली सीट पर सवारियां भी बिठा ली थी, पुरकाजी बायपास के पास फुल कॉस्ट्यूम में बाइक राइडर दिखाई दी जिसके द्वारा हमारी और हाथ हिलाया गया तो हमने भी नशे की हालत में गलत हरकत कर दी थी जिसके लिए हम माफी चाहते हैं।
मेरठ पुलिस द्वारा वाहन इको वैन को MV एक्ट में सीज किया गया व अभियुक्तों को धारा 170 BNSS के तहत न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अभियुक्तों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है, वहीं वाहन में सवार एक अन्य युवक की तलाश जारी है।