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उत्तराखण्ड पंचायत चुनाव पर HC की रोक बरकरार, कल होगी सुनवाई

उत्तर नारी डेस्क 

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक बरकरार रहेगी, बुधवार को स्टे वेकेशन समेत अन्य संबंधित मामलों में होगी सुनवाई। आज सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मामले को मेंशन किया। खंडपीठ ने मामले में कल सुनवाई के लिए दोपहर का समय दिया है। मामले में सभी याचिकाओं को क्लब कर कल से होगी सुनवाई।

मामले के अनुसार, बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव हेतु नई नियमावली बनाई साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव हेतु लागू आरक्षण रोटशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटशन लागू करने का निर्णय लिया है, जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं।

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