उत्तर नारी डेस्क
दिनांक 09.05.2025 को राजीव शर्मा, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के प्रतिनिधि अधकृत अधिकारी, कार्यालय नई दिल्ली द्वारा कोतवाली पौड़ी पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि रविंद्र व उषा रानी नाम के व्यक्तियों द्वारा आपराधिक साजिश कर आकाश कुमार की मृत्यु के उपरांत धोखाधड़ी की नीयत से मृतक की जीवन बीमा पॉलिसी आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस से लेकर व लगभग 20 लाख रुपये बीमा का दावा करते हुए फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराकर मृतक आकाश कुमार के नाम पर केनरा बैंक पौड़ी में खाता भी खुलवाया गया। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली पौड़ी पर मु0अ0सं0-24/25, धारा-420/120 (बी) भा.द.वि पंजीकृत किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा धोखाधड़ी कर बीमा पॉलिसी लेने और फर्जी बैंक खाता खोलने की इस घटना का संज्ञान लेते हुये अभियोग के सफल निस्तारण करने के साथ-साथ अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित करने हेतु आदेशित किया गया। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार चन्द्रमोहन सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर पौड़ी त्रिवेन्द्र सिंह राणा के पर्यवेक्षण, प्रभारी कोतवाली पौड़ी कमलेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया।
विवेचक द्वारा विवेचना में साक्ष्यों का संकलन किया गया तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तों द्वारा मृत व्यक्तिओं के आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी की गयी साथ ही विवेचना के दौरान रविंद्र कुमार व मुकेश कुमार का अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपराध करना पाया गया जिसके पश्चात उक्त अभियोग में धारा-467/468/471भा.द.वि की बढ़ोतरी की गयी। जांच में यह भी पाया गया कि इस संगठित गिरोह द्वारा मृत व्यक्तियों के नाम से बीमा कंपनियों में बीमा पॉलिसी खोली जा रही थी और मृतक के नाम पर बैंक में खाता भी खोला गया था। इस गिरोह ने धोखाधड़ी से बचने के लिए मृतक के नाम पर खोले गए बैंक खाते पर अपना फोटो लगाया था। गठित टीम द्वारा दिनांक 20.06.2025 को उक्त अभियोग में संलिप्त अभियुक्त मुकेश कुमार व रविंद्र कुमार को काशीपुर व नजीबाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशकर आवश्यक वैधानिक कार्यावाही की जा रही है।
अपराध करने का तरीका
अभियुक्त गण मृतकों का पता कर उनके परिजनों को बीमा क्लेम का लालच देकर मृत व्यक्ति को जीवित दिखाकर उनकी बीमा पॉलिसी करवाते हैं और फिर कुछ किस्त भरकर बीमित व्यक्ति की मृत्यु दिखाकर उसके असली मृत्यु प्रमाणपत्र में हेराफेरी कर या फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर डेथ क्लेम की धनराशि का दावा कर कुछ धनराशि परिजनों को देकर शेष धनराशि धोखाधड़ी कर आपस में बाँट लेते हैं। पूछताछ और जाँच में इस गिरोह के अन्य सदस्यों का हाथ होना भी प्रकाश में आया है जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही है।
नाम पता गिरफ्तारशुता अभियुक्त
1. रविंद्र कुमार (उम्र-70 वर्ष) पुत्र मुरली सिंह, निवासी- हसनपुर, थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश।
2. मुकेश कुमार (उम्र -27 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय रूपचंद, निवासी- परमानन्दपुर, थाना-आईटीआई, काशीपुर, जिला- उधम सिंह नगर।
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0-24/25, धारा-420/120 (बी),467/468/471 भा.द.वि