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उत्तराखण्ड : सरकार को पंचायत चुनाव कराने की मिली अनुमति, जल्द होगा नया शेड्यूल जारी

 उत्तर नारी डेस्क 


त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी असमंजस की स्थिति शुक्रवार को समाप्त हो गई। नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाते हुए सरकार को राहत दे दी है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए आरक्षण रोस्टर एवं गजट नोटिफिकेशन को पर्याप्त मानते हुए चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी।  

उत्तराखण्ड में पंचायत चुनाव पर हाइकोर्ट की रोक हटने के बाद पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने चुनाव कराने को लेकर जानकारी दी है। कहा कि चुनाव को लेकर नया शेड्यूल जल्द किया जायेगा जारी।

पंचायत चुनाव को लेकर आज सरकार को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया गया है। सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिल गई है। बता दें कि आज राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा।

राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। अब चुनाव कराए जा सकेंगे। कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।

वहीं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख को तीन दिन से बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ पूरा चुनावी कार्यक्रम भी तीन दिन के लिए आगे खिसका दिया गया है। आज की सुनवाई में राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के वकीलों ने अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा। कोर्ट के फैसले के बाद अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकेगी।

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