उत्तर नारी डेस्क
बीती 11 जुलाई को स्थानीय निवासी पौड़ी द्वारा कोतवाली पौडी पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी नाबालिग बहन का अश्लील विडियो बनाकर वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी देने के साथ ही अपने साथ रहने के लिये ब्लैक मेल करने के लिए लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कोतवाली पौड़ी पर मु0अ0सं0-41/2025, धारा- 78 बी0एन0एस0 व 11(2)(5)/12 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने मामले की संवेदनशीलता और नाबालिग बालिका के दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इन निर्देशों के क्रम में क्षेत्राधिकारी पौड़ी त्रिवेन्द्र सिंह राणा के पर्यवेक्षण और प्रभारी कोतवाली पौड़ी कमलेश शर्मा के नेतृत्व में एक अनुभवी पुलिस टीम का गठन किया गया।
विवेचक द्वारा की गई विवेचनात्मक कार्यवाही व गठित पुलिस टीम द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से कुशल सुरागसी पतारसी व तकनीकी सर्विलांस की मदद से उक्त प्रकरण में अभियुक्त साहिल का नाम प्रकाश में आया।
पुलिस टीम द्वारा किये गये साक्ष्य संकलन व तथ्यों की पुष्टि होने पर 25 जुलाई को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त साहिल निवासी बडौत बागपत जो श्रीरंगापटनम, कर्नाटक में काम करता था पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के पश्चात जेल भेज दिया गया है।
पूछताछ का विवरण
पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया कि मेरे द्वारा Ola Party live App के माध्यम से लडकियों से दोस्ती कर और उसके बाद उनके न्यूड विडियो बनाकर उनको अपने साथ रहने व शारीरिक सम्बन्ध बनाने हेतु ब्लैक मेल करता हूं। उस दौरान अभियुक्त के मोबाइल का अवलोकन करने पर मोबाइल से पीडिता के अश्लील विडियो मिलने के साथ ही 10 से अधिक लडकियों के साथ भी इसका सम्पर्क का होना पाया गया है।
नाम पता अभियुक्त
साहिल पुत्र शराफत अली, मूल निवासी- ग्राम ओसीका, थाना- बडौत जिला- बागपत, हाल निवासी- अंगदी स्ट्रीट, अराकेरे विलेज श्रीरंगापटना, कनार्टक।
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