उत्तर नारी डेस्क
जनपद में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा सक्रिय एवं आदतन अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी, सर्वेश पंवार द्वारा समस्त थाना/कोतवाली प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए हैं।
उक्त निर्देशों के क्रम में कोतवाली कोटद्वार पुलिस द्वारा क्षेत्र में सक्रिय एवं शांति व्यवस्था के लिए खतरा बने आदतन अपराधी सुमेर सिंह उर्फ भोदां के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी महोदय, जनपद पौड़ी गढ़वाल को विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। प्राप्त रिपोर्ट पर गहन विचारोपरांत जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित अभियुक्त को जनपद पौड़ी गढ़वाल की सीमा से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश पारित किए गए।
आदेशों के अनुपालन में आज दिनांक 09.01.2026 को कोतवाली कोटद्वार पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को जनपद की सीमा से ढोल-नगाड़ों के साथ विधिवत मुनादी करते हुए बाहर भेजा गया, साथ ही उसे कड़ी चेतावनी दी गई कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर उसके द्वारा जनपद की सीमा में पुनः प्रवेश किया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
नाम पता अभियुक्त
सुमेर सिंह उर्फ भोदां, पुत्र हरपाल सिंह उर्फ हरिया, निवासी- ग्राम शिवरामपुर, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल ।

