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कोटद्वार पुलिस ने गुंडा अधिनियम के तहत 2 अपराधियों को किया जिला बदर

उत्तर नारी डेस्क 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही किए जाने एवं उन्हें जिला बदर किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे, ताकि अपराधियों पर सख्त नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

उक्त निर्देशों के क्रम में कोतवाली कोटद्वार द्वारा दो सक्रिय अभियुक्त प्रदीप एवं बल्लू सिंह के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय, जनपद पौड़ी गढ़वाल को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी।

रिपोर्ट के परीक्षण उपरांत जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त  02 अभियुक्तों को 06 माह की अवधि के लिए जनपद पौड़ी गढ़वाल से जिला बदर किए जाने के आदेश पारित किए गए—

जिसके क्रम में 08 जनवरी को कोतवाली कोटद्वार पुलिस द्वारा दोनों व्यक्तियों को ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी करते हुए जनपद पौड़ी गढ़वाल की सीमा से बाहर किया गया। साथ ही दोनों को कड़ी चेतावनी दी गई कि यदि 06 माह की अवधि के भीतर जनपद की सीमा में प्रवेश किया गया, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


जिला बदर अभियुक्तों का नाम पता 

1.प्रदीप पुत्र स्व० शंकर सिंह, निवासी लोकमणिपुर, कोतवाली कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल।

2.बल्लू सिंह पुत्र मुखराम, निवासी शिवराजपुर, कोतवाली कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल।

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