Uttarnari header

कोटद्वार : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी सौतेला पिता गिरफ्तार

उत्तर नारी डेस्क 

बीती 6 फरवरी को कोटद्वार निवासी एक महिला द्वारा कोतवाली कोटद्वार पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री सुबह घर से बिना बताए कहीं चली गई है तथा अभी तक वापस घर नहीं लौटी है। प्रकरण नाबालिग बालिका से संबंधित होने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए गुमशुदा नाबालिग बालिका की त्वरित खोज-बीन एवं सकुशल बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कोटद्वार को तत्काल पुलिस टीम गठित करने के निर्देश दिए गए।

उक्त निर्देशों के क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज करते हुए नाबालिग बालिका की तलाश प्रारंभ की गई। खोजबीन के दौरान थाना क्षेत्र के दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तथा आसपास के क्षेत्रों से आवश्यक जानकारी एकत्र की गई। पुलिस टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि नाबालिग बालिका दिनांक 05 फरवरी को लगभग प्रातः 11:00 बजे अपनी नानी के पास बी.ई.एल. रोड गई थी। पूछताछ के दौरान नानी द्वारा बताया गया कि बालिका अत्यंत डरी हुई अवस्था में थी तथा उसने बताया कि वह अपने माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती है, क्योंकि वे उसे परेशान करते हैं। हालांकि, बालिका द्वारा पूरी बात स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई थी। तत्पश्चात नानी द्वारा बालिका को अपने एक परिचित के यहां सिगड़ी क्षेत्र में छोड़ दिया गया था।

पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गुमशुदा नाबालिग बालिका को सिगड़ी, कलालघाटी क्षेत्र से सकुशल बरामद किया गया। बरामदगी के पश्चात बालिका को सुरक्षित वातावरण में रखते हुए विश्वास में लेकर जानकारी की गई, जिस पर बालिका द्वारा बताया गया कि  05 फरवरी की रात्रि को उसके सौतेले पिता द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। उक्त घटना से भयभीत होकर वह प्रातः लगभग 07:00 बजे घर से निकलकर अपनी नानी के पास चली गई थी। प्राप्त तहरीर एवं तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कोटद्वार पर मु0अ0सं0-24/2026, धारा- 65(1), 75(2) BNS एवं धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त अभियोग में संलिप्त अभियुक्त को नजीबाबाद रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।


पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-24/2026, धारा- 65(1), 75(2) BNS एवं धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम

Comments