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होली–रमजान से पहले सख्ती, मिलावटी खाद्य सामग्री पर कड़ी नजर

उत्तर नारी डेस्क 


नैनीताल– आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीमों ने व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। अभियान के तहत आज नयागांव क्षेत्र में दूध लेकर आने वाले एक दर्जन से अधिक वाहनों की सघन जांच की गई। इसके साथ ही कालाढूंगी के मुख्य बाजार और चकलुआ क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों एवं मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया गया।

कार्रवाई के दौरान एक दूध वाहन से दूध के 02 नमूने लिए गए। वहीं एक खाद्य प्रतिष्ठान से राष्ट्रीय दाल सर्विलांस अभियान के अंतर्गत 02 प्रकार की दालों के कुल 04 नमूने संदेह के आधार पर संग्रहित कर राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रतिष्ठान स्वामियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री के विक्रय, बिना बिल के खरीद न करने तथा स्टॉक रजिस्टर का समुचित संधारण करने के निर्देश दिए। साथ ही कालातीत (एक्सपायरी) खाद्य सामग्री का भंडारण एवं विक्रय न करने की सख्त हिदायत दी गई। दुकानों एवं गोदामों में नियमित साफ-सफाई रखने तथा कीट नियंत्रण के लिए दवाओं का छिड़काव करने के निर्देश भी दिए गए।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि आगामी त्योहार होली एवं रमजान के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में मिलावटी खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं होने दिया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त सभी खाद्य कारोबारियों को अनिवार्य रूप से सही श्रेणी में लाइसेंस बनवाने और उसे प्रतिष्ठान में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। लाइसेंस प्रस्तुत न करने पर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(1) एवं 31(2) के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। 

आयुक्त के निर्देश पर जनपद में गठित संयुक्त टीमें प्रतिदिन निरीक्षण और कार्रवाई कर रही हैं तथा इसकी नियमित रिपोर्ट आयुक्त कार्यालय को प्रेषित की जा रही है। विभाग ने साफ किया है कि जनपद में मिलावटखोरी और खाद्य मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

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